मेरठ में आधी रात की 'मौज' पर SSP का 'ताला'! रात 11 बजे के बाद दुकानें खोलीं तो खैर नहीं, असामाजिक तत्वों पर नकेल!

 पुलिस का कड़ा फरमान: फास्ट फूड से लेकर पान की गुमटी तक, अब रात गहराते ही बंद होंगे शटर; केवल रेलवे स्टेशन-बस अड्डे पर मिलेगी छूट
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MRT
मेरठ (विशेष संवाददाता): अगर आप मेरठ में रहते हैं और देर रात दोस्तों के साथ फास्ट फूड खाने या चाय-पान के लिए निकलने का प्लान बना रहे हैं, तो अब आपको अपनी घड़ी पर नजर रखनी होगी। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ. विपिन ताडा ने शहर की रात्रि व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। गुरुवार से पूरे शहर में रात 11 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद करने का आदेश सख्ती से लागू कर दिया गया है, जिसका मकसद शहर को सुरक्षित बनाना और देर रात होने वाली अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाना है।READ ALSO:-यूपी में मानसून का 'धमाकेदार' आगाज: 35+ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने से कई मौतें!

 

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला? जब 'रौनक' बन रही थी अपराध की वजह
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है। लंबे समय से यह देखा जा रहा था कि मेरठ के मुख्य चौराहों, बाजारों और गली-मोहल्लों में देर रात तक खुली रहने वाली दुकानें, खासकर फास्ट फूड और पान के खोखे, असामाजिक तत्वों का सुरक्षित अड्डा बन रहे थे।

 

देर रात यहाँ युवकों की भीड़ इकट्ठा होती, बाइकर्स गैंग हुड़दंग मचाते और अक्सर छोटी-छोटी बातों पर विवाद और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही थीं। ये गतिविधियां न केवल आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा थीं, बल्कि शहर में एक भय का माहौल भी बना रही थीं। इसी आपराधिक पैटर्न को तोड़ने के लिए SSP डॉ. विपिन ताडा ने यह निर्णायक कदम उठाया है।

 

पुलिस का एक्शन मोड: सड़कों पर उतरीं टीमें
निर्देश मिलते ही गुरुवार रात से मेरठ पुलिस एक्शन मोड में आ गई। शहर के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस की टीमों ने गश्त शुरू कर दी। लालकुर्ती, बेगमपुल, गढ़ रोड से लेकर शास्त्री नगर और कंकरखेड़ा तक, पुलिस ने घूम-घूमकर उन सभी दुकानों को बंद कराया जो 11 बजे के बाद भी खुली थीं। पुलिस की इस सख्ती से देर रात तक गुलजार रहने वाले इलाकों में अचानक सन्नाटा पसर गया।

 

किसे मिली छूट, किस पर है पाबंदी?
पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। हालांकि, आम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट दी गई है:

 

  • पाबंदी: शहर के अंदर सभी किराना, फास्ट फूड, पान, चाय और अन्य दुकानें रात 11 बजे बंद हो जाएंगी।
  • छूट: केवल रोडवेज बस अड्डे और सिटी व कैंट रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित चाय और भोजन की दुकानें ही रात में खुली रह सकेंगी, ताकि सफर करने वाले मुसाफिरों को परेशानी न हो।

 

फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया
SSP के इस आदेश पर शहर में बहस छिड़ गई है।
  •  समर्थन में लोग: कई रिहायशी इलाकों के लोगों और परिवारों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे रात में होने वाला शोर-शराबा और असुरक्षा का माहौल खत्म होगा।
  • व्यापारियों की चिंता: वहीं, इस फैसले से देर रात तक व्यापार करने वाले छोटे दुकानदारों और फास्ट फूड संचालकों में चिंता है। उनका कहना है कि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा रात के ग्राहकों से ही आता है और इस नियम से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

 OMEGA

बहरहाल, पुलिस प्रशासन अपने फैसले पर अडिग है और उसका कहना है कि शहर की सुरक्षा और शांति व्यवस्था सर्वोपरि है। अब देखना यह होगा कि इस नए नियम से मेरठ की रात्रि संस्कृति और अपराध के आंकड़ों पर कितना असर पड़ता है।
SONU

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