मेरठ के सौरभ हत्याकांड में नया मोड़: मुस्कान और साहिल की जमानत खारिज, अब हाईकोर्ट में लड़ेगी 'प्रेम कहानी' का केस!

 जेल में 4 माह की गर्भवती है मुस्कान, 1000 पन्नों की चार्जशीट ने बढ़ाई मुश्किलें; परिजनों ने भी मोड़ा मुंह
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मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। इस सनसनीखेज मामले के मुख्य आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मेरठ कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद, अब दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस ने इस मामले में 36 गवाहों और 1000 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट कोर्ट में जमा कर दी है, जो अभियोजन पक्ष को और मजबूत बनाती है।READ ALSO:-मेरठ में 47 करोड़ की 'ग्रीन रोड' योजना पर हंगामा: मास्टर प्लान 2031 बनाम ज़मीनी हकीकत, व्यापारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर!

 

क्या है 'क्रूर प्रेम कहानी' का ये खौफनाक अंत?
यह दिल दहला देने वाली घटना मेरठ के इंदिरानगर की है। आरोप है कि अमेरिका में नौकरी करने वाले सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या उनकी ही पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर की थी। मार्च महीने में सौरभ जब अपने घर मेरठ आए थे, तभी 3 मार्च की रात को मुस्कान और साहिल ने मिलकर उनकी जान ले ली थी। हत्या के बाद, इस जघन्य अपराध को छिपाने के लिए, शव को टुकड़ों में काटा गया और एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया गया था।

 

जेल में मुस्कान की हालत: गर्भावस्था और 'अकेलापन'
वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि आरोपी मुस्कान इस समय 4 माह की गर्भवती है। जेल प्रशासन उसकी सेहत का पूरा ख्याल रख रहा है, और नियमित रूप से उसके स्वास्थ्य परीक्षण भी कराए जा रहे हैं। उसके खाने-पीने का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि, हैरान करने वाली बात यह है कि मुस्कान से मिलने अभी तक उसके घर से कोई नहीं आया है, जो उसकी अकेलेपन की स्थिति को दर्शाता है। वहीं, साहिल से मिलने उसके परिजन, जिनमें उसके भाई और नानी शामिल हैं, लगातार जेल आते रहते हैं।

 

हाईकोर्ट से उम्मीद की आखिरी किरण
मेरठ कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद, मुस्कान और साहिल को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट में महिला अधिवक्ता प्रतिमा विश्वकर्मा आरोपियों के पक्ष को कोर्ट के सामने रखेंगी। साहिल के परिजन भी हाईकोर्ट से जमानत पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

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पुलिस द्वारा 36 गवाहों और 1000 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद, यह मामला और भी मजबूत हो गया है। अब सभी की निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी हैं कि इस बहुचर्चित और जघन्य हत्याकांड में क्या फैसला आता है। क्या मुस्कान और साहिल को जमानत मिल पाएगी, या उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा?
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