मेरठ जोन से पाकिस्तान से आए 150 से अधिक नागरिक वापस भेजे गए, एडीजी बोले—अब यहां रहना अवैध माना जाएगा

 एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने की पुष्टि; शॉर्ट टर्म वीजा पर आए लोगों के अवैध ठहराव पर कार्रवाई, कश्मीर हमले के बाद केंद्र सरकार के फैसले का पालन
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मेरठ: केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पाकिस्तान को लेकर लिए गए कड़े फैसलों के अनुपालन में, मेरठ जोन के विभिन्न जिलों में रह रहे 150 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश भेज दिया गया है। मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) भानु भास्कर ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान के किसी भी नागरिक का वीजा अवधि समाप्त होने के बाद या नियम विरुद्ध तरीके से भारत में रहना अवैध माना जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।READ ALSO:-मेरठ: ज्वेलरी रिपेयर के बहाने घर में घुसकर लूटपाट करने वाला शातिर लुटेरा गिरफ्तार

 

एडीजी भानु भास्कर ने मीडिया को बताया कि जिन 150 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा गया है, वे मेरठ के अलावा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और जोन के अन्य जिलों में भी शॉर्ट टर्म वीजा पर आए हुए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सभी नागरिकों को जिस रास्ते से वे भारत आए थे, उसी रास्ते से वापस भेजा गया है। जो ट्रेन से आए थे, उन्हें ट्रेन के माध्यम से और जो सड़क मार्ग से आए थे, उन्हें उसी मार्ग से वापस पाकिस्तान भेजा गया।

 

पाकिस्तान से आए ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए पुलिस, स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) समेत तीन विशेष टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने विभिन्न जिलों में अभियान चलाकर वीजा अवधि पार कर चुके या अन्य कारणों से अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की। इन सभी नागरिकों को चिन्हित कर वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। एडीजी के अनुसार, ऐसे सभी नागरिकों को चिन्हित करने के आदेश पहले ही जारी किए गए थे।

 

इस कार्रवाई के तहत, मेरठ के सरधना क्षेत्र में अपनी रिश्तेदारी में 40 दिन के शॉर्ट टर्म वीजा पर आई एक पाकिस्तानी महिला को भी उसके दो बच्चों सहित वापस पाकिस्तान भेज दिया गया।

 

एडीजी भानु भास्कर ने यह भी साफ किया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के वीजा में स्पष्ट तौर पर उनके आगमन और वापसी का मार्ग तथा अवधि का उल्लेख होता है। इन नियमों का पालन अनिवार्य है और किसी भी स्थिति में किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत में रहने के लिए कोई छूट नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक कोई भी नागरिक बचा नहीं है, और यदि कोई रह भी गया है तो उसे भी वापस जाना होगा।

 

पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों का रिकॉर्ड गृह मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार के साथ साझा किया जाता है। जिस जिले में ये नागरिक प्रवास करते हैं, वहां के जिलाधिकारी (डीएम) के पास भी उनका पूरा विवरण दर्ज रहता है, जिससे ऐसे लोगों की निगरानी और चिन्हित करने में आसानी होती है।

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गौरतलब है कि बीते 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए नृशंस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें से एक प्रमुख निर्णय भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को उनके वीजा नियमों के तहत या निर्धारित समय-सीमा के भीतर जल्द से जल्द वापस भेजने का है। मेरठ जोन में की गई यह कार्रवाई इसी राष्ट्रव्यापी आदेश के अनुपालन का हिस्सा है।
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