मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में 2000 पन्नों की चार्जशीट तैयार, पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल मुख्य आरोपी
⚖️ मेरठ के सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने दाखिल की 2000 पन्नों की चार्जशीट, मुस्कान और साहिल पर हत्या का आरोप पुख्ता, दर्जनों बयानों और डिजिटल सबूतों से बुना गया केस
May 10, 2025, 10:10 IST
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मेरठ: जनपद के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने अपनी विवेचना पूरी कर ली है और लगभग 2000 पन्नों की विशाल चार्जशीट तैयार की है। इस महत्वपूर्ण चार्जशीट पर एएसपी (अपर पुलिस अधीक्षक) की मुहर लग चुकी है और इसे शनिवार को कोर्ट में दाखिल किए जाने की पूरी तैयारी है। माना जा रहा है कि पुलिस 12 से 14 मई के बीच किसी भी दिन चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देगी।Read also:-🚘 सड़क पर गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा जेब पर भारी!! उत्तर प्रदेश के मेरठ समेत इन 17 शहरों में लागू होगी रात की पार्किंग फीस
सौरभ हत्याकांड का खुलासा बीते 18 मार्च को हुआ था, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में 40 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का लक्ष्य रखा था और अपने तय समय सीमा के भीतर पुलिस इस कार्रवाई को पूरा कर रही है।
पुलिस जांच में मुस्कान और साहिल दोषी करार
ब्रह्मपुरी थाना पुलिस द्वारा की गई गहन विवेचना में मृतक सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को ही सौरभ की हत्या का मुख्य दोषी पाया गया है। तैयार की गई चार्जशीट में दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं। पुलिस के अनुसार, इंदिरानगर निवासी सौरभ की हत्या 3 मार्च की रात उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने अवैध संबंधों के चलते प्रेमी साहिल के साथ मिलकर की थी। बेहद निर्मम तरीके से सौरभ के सीने में चाकू घोंपकर उसकी हत्या की गई थी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की क्रूर कोशिश की गई। आरोपियों ने शव को बाथरूम में ले जाकर उसके कई टुकड़े किए। कटा हुआ सिर और दोनों हाथ एक बैग में भरकर साहिल अपने घर ले गया था।
विवेचक ने एएसपी के समक्ष दाखिल की चार्जशीट
इस पूरे मामले की विवेचना ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने की है। उन्होंने painstaking तरीके से साक्ष्य जुटाए और विवेचना के आधार पर मुस्कान और साहिल को ही हत्या का दोषी पाया। विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने लगभग एक सप्ताह पूर्व एएसपी ब्रह्मपुरी के समक्ष चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर एएसपी ने अपनी मुहर लगा दी है। एएसपी ने बताया कि शनिवार को चार्जशीट हर हाल में कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल के खिलाफ आरोप सही पाए गए हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चार्जशीट में शामिल किए गए अहम बयान और सबूत
पुलिस ने 2000 पन्नों की इस विस्तृत चार्जशीट को ठोस कानूनी आधार देने के लिए तमाम तरह के बयान और सबूत शामिल किए हैं। इसमें मुख्य रूप से आरोपी मुस्कान और साहिल के अपने बयान दर्ज हैं। इसके अलावा, मामले से जुड़े पारिवारिक सदस्यों के बयान भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें मुस्कान की माता कविता रस्तोगी, पिता प्रमोद रस्तोगी, भाई-बहन और मृतक सौरभ के माता-पिता तथा भाई बबलू उर्फ राहुल के बयान लिए गए हैं।
मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने उन सभी लोगों के बयान दर्ज किए हैं जिनका घटना या उसके बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश से कोई संबंध रहा। इनमें मुस्कान और साहिल को हिमाचल प्रदेश घुमाने ले गया कैब ड्राइवर अजब सिंह, हत्या में प्रयुक्त सामानों की खरीद से जुड़े लोग जैसे उषा मेडिकल स्टोर के संचालक अमित कौशिक, चाकू विक्रेता सिंघल बर्तन भंडार के संचालक, घंटाघर पर ड्रम विक्रेता सिराजुद्दीन अहमद और शारदा रोड पर नेशनल सीमेंट दुकान के संचालक के बयान शामिल हैं।
मुस्कान को दवा लिखने वाले डॉक्टर देशवाल और मुस्कान-सौरभ के मकान मालिक ओमपाल के बयान भी चार्जशीट का हिस्सा हैं। इसके अलावा, शिमला, मनाली और कसौल में जहां मुस्कान और साहिल ठहरे थे और जिन स्थानों पर घूमने गए थे, वहां के होटल संचालकों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं।
हालांकि सौरभ हत्याकांड का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है, जो केस को सीधे तौर पर मजबूत करता, लेकिन पुलिस ने केस से जुड़े इन तमाम लोगों के बयानों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को विवेचना का मजबूत आधार बनाया है। मुस्कान और साहिल की इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को भी चार्जशीट में शामिल किया गया है, जिसमें उनकी स्नैपचैट रिकॉर्ड, मैसेज और कॉल डिटेल शामिल हैं। इसके अलावा, जिन 4 मजदूरों की मदद से ड्रम कटवाकर शव को बाहर निकाला गया था, उन चारों मजदूरों के बयान भी चार्जशीट का अभिन्न हिस्सा बनाए गए हैं। इन सभी सबूतों और बयानों के आधार पर पुलिस को भरोसा है कि वह मुस्कान और साहिल को उनके जघन्य अपराध के लिए कोर्ट से कड़ी सज़ा दिलवाने में कामयाब होगी।
