मेरठ में बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वत मांगने वाला अवर अभियंता निलंबित, PVVNLने होली के लिए कसी कमर

वीडियो और आडियो के जरिए रिश्वत का मामला उजागर, होली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पविविनिलि ने उठाए कदम
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demanding bribe
बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वत मांगने का एक मामला उजागर हुआ है, जब किसी ने विद्युत वितरण मंडल के मुख्य अभियंता यदुनाथ राम को मंगलवार को वीडियो और आडियो सौंपा। वीडियो में अवर अभियंता योगेश कुमार गुप्ता लखीपुरा गली नंबर 18, 143 बी निवासी फिरोज से 5 किलोवाट के कनेक्शन के लिए रिश्वत मांगते हुए दिख रहे थे। इस मामले में संविदाकर्मी अमन और सज्जाद द्वारा मध्यस्थता की भूमिका निभाई जा रही थी।READ ALSO:-मेरठ में हवाई पट्टी विस्तार की योजना, 72 सीटर विमान के उड़ान की तैयारी

 

मुख्य अभियंता ने बताया कि कनेक्शन के लिए फरवरी में झटपट पोर्टल पर आवेदन किया गया था, लेकिन नियमानुसार एक सप्ताह में कनेक्शन दिया जाना चाहिए था, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा, अवर अभियंता को 14 अगस्त 2024 को निष्कासित कर दिया गया था, बावजूद इसके वह संविदाकर्मी अमन से उपकेंद्र पर काम करा रहे थे। इस मामले में अधीक्षण अभियंता अभिषेक सिंह ने अवर अभियंता को निलंबित करने के साथ ही दोनों संविदाकर्मियों को नौकरी से हटा दिया है।

 

होली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पविविनिलि ने तैयारियां शुरू कीं
वहीं, होली के पर्व पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पविविनिलि) ने कमर कस ली है। प्रबंध निदेशक ईशा दुहन ने उपभोक्ताओं से सुरक्षित होली मनाने की अपील करते हुए कहा कि वे बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर के पास और बिजली की लाइनों के नीचे होलिका दहन न करें।

 

इसके अलावा, क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रमुख मार्गों और स्थलों पर विद्युत लाइनों, खंभों, ढीले जर्जर तारों का निरीक्षण करके उन्हें शीघ्र दुरुस्त करें। मुख्य मार्गों पर रखे ट्रांसफार्मरों के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से गार्डिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। फाल्ट्स को तुरंत ठीक करने की बात भी कही गई है।

 

एमडी ईशा दुहन ने जनपद स्तर पर 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को टोल फ्री नंबर 1912 पर सजग रहने के लिए कहा है। साथ ही, अस्थायी संयोजन की मांग होने पर उसे नियमानुसार तुरंत प्रदान करने के आदेश भी दिए गए हैं।

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