मेरठ: कमिश्नरी चौराहे पर ममता बनर्जी का पुतला फूंकने मामले में हिन्दू संगठन अध्यक्ष सचिन सिरोही समेत 5 नामजद, 12 अज्ञात पर केस
कमिश्नरी चौराहे पर हुआ विरोध प्रदर्शन, सरकारी कार्य में बाधा और सड़क जाम करने के आरोप, अंतरिम जमानत पर छूटे सिरोही
Updated: Apr 26, 2025, 10:40 IST
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मेरठ: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंकने के मामले में अखिल भारतीय हिन्दू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही और चार अन्य लोगों को नामजद करते हुए कुल 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सिविल लाइन थाने में दर्ज कराए गए इस मुकदमे को लेकर हिन्दूवादी संगठनों में गहरा आक्रोश है। उनका आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित है।READ ALSO:-मेरठ: सरधना के ब्यूटी पार्लर से नाबालिग लड़की और युवक बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़े, अनैतिक गतिविधियों का आरोप
घटना कमिश्नरी चौराहे पर हुई, जहां अखिल भारतीय हिन्दू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही, संजय सभरवाल और कई अज्ञात कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका था। इस दौरान मौके पर मौजूद सिविल लाइन पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिस पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर छीनाझपटी भी हुई थी। प्रदर्शनकारी ममता बनर्जी द्वारा दिए गए कथित भाषणों और पश्चिम बंगाल में हिन्दुओं की स्थिति को लेकर विरोध जता रहे थे।
पुतला दहन के बाद पुलिस ने सचिन सिरोही और संजय सभरवाल को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद उन्हें सदर बाजार पुलिस के हवाले कर दिया गया था। गौरतलब है कि सचिन सिरोही और संजय सभरवाल के खिलाफ कुछ समय पहले सदर थाने में भी रजबन चौकी प्रभारी द्वारा मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने और मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
ममता बनर्जी का पुतला फूंकने के मामले में पुलिस ने सचिन सिरोही और संजय सभरवाल का चालान कर दिया था, लेकिन एसीजेएम कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद बड़ी संख्या में वकील कचहरी में एकत्र हो गए और हंगामा किया। वकीलों ने एकजुट होकर जिला जज के समक्ष यह तर्क दिया कि मामले में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है, जिसके बाद जिला जज के न्यायालय से सचिन सिरोही और संजय सभरवाल को अंतरिम जमानत मिल गई थी।
नवीनतम घटनाक्रम में, सिविल लाइन थाने में तैनात दारोगा नरेंद्र कुमार की ओर से सचिन सिरोही, संजय सभरवाल, पंडित बाल किशन राय, आकाश हुड्डा, संदीप कुमार सहित पांच लोगों को नामजद करते हुए और 12 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि सचिन सिरोही अपने कार्यकर्ताओं के साथ आए और ममता बनर्जी द्वारा दिए गए भाषण के विरोध में उनका पुतला फूंका। पुलिस ने आरोप लगाया है कि इस दौरान सरकारी कार्य में बाधा डाली गई और सड़क पर बैठकर रास्ता भी रोका गया।
इस संबंध में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अखिल भारतीय हिन्दू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने मुकदमे दर्ज होने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में पुतला फूंकने का प्रयास किया गया। सिरोही ने आरोप लगाया कि मेरठ पुलिस द्वारा उनके खिलाफ अलग-अलग थानों में अब तक नौ मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिन्दू हितों में काम करने के लिए उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है और इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है।
