मेरठ : सेंट्रल मार्केट पर चलेगा बुलडोजर! दशकों पुरानी 800 से ज्यादा दुकानें गिराने की तैयारी, 2 हजार परिवारों पर 'संकट'

 मेरठ में शहर का दिल कहे जाने वाले सेंट्रल मार्केट को ध्वस्त किया जाएगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश में आवासीय भूमि पर बने व्यावसायिक निर्माणों को 90 दिन के भीतर ध्वस्त करने का निर्देश दिया है।
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उत्तर प्रदेश के मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश ने व्यापारियों और उनके परिवारों को गहरी मुसीबत में डाल दिया है। मंगलवार को दिए आदेश में कोर्ट ने आवासीय भूमि पर बने व्यावसायिक निर्माणों को 90 दिन के भीतर ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। इस फैसले का सीधा असर करीब 2,000 परिवारों पर पड़ेगा, जो इस मार्केट से जुड़ी दुकानों पर निर्भर हैं।READ ALSO:-बिजनौर : कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में पति-पत्नी की दर्दनाक मौत, मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल

 

सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें इस इलाके में बने अवैध व्यावसायिक निर्माणों को ध्वस्त करने की बात कही गई थी। यह मामला तब शुरू हुआ, जब आवास विकास विभाग ने आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक निर्माणों को अवैध मानते हुए नोटिस जारी किए। इसके बावजूद व्यापारियों ने ये दुकानें बेच दीं, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंच गया।

 

व्यापारी इस फैसले के खिलाफ दया याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं, साथ ही वे सरकार से राहत की गुहार भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इस फैसले का सीधा असर उनकी रोजी-रोटी पर पड़ेगा और कई परिवार सड़क पर आ जाएंगे। कुछ व्यापारी उन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, जिनकी शह पर इन अवैध निर्माणों को अनुमति दी गई।

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इस बीच आवास विकास परिषद के अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनकी जिम्मेदारी है और वे इसका पालन कराने के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने 90 दिन के भीतर इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है और इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। यह मामला मेरठ के शास्त्री नगर इलाके के विकास और प्रबंधन की परतें खोलता है, जहां रिहायशी इलाके में बढ़ते व्यावसायिक निर्माणों की स्थिति को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।

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