डीएम मेरठ ने कलेक्ट्रेट परिसर के लिए नए आदेश किए जारी..बिना हेलमेट के कलेक्ट्रेट परिसर में नो एंट्री, कर्मचारियों और आम नागरिकों पर समान रूप से लागू
मेरठ के जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने सड़क सुरक्षा को लेकर अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में बिना हेलमेट के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा।
Feb 10, 2025, 19:06 IST
|

मेरठ के जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने सड़क सुरक्षा को लेकर अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में बिना हेलमेट के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। READ ALSO:-ट्रैफिक नियम 2025 : नोएडा में अगर तोड़ा ये ट्रैफिक नियम तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, रहें अलर्ट!
डीएम के आदेश के मुताबिक अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना हेलमेट के कलेक्ट्रेट आता है तो उसे गेट पर ही रोक दिया जाएगा। लगातार नियम तोड़ने वाले कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी और उनका वेतन काटा जाएगा। साथ ही चालान की कार्रवाई भी की जा सकती है।
मेरठ के जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने सड़क सुरक्षा को लेकर अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में बिना हेलमेट के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। pic.twitter.com/64WM8jWYkj
— Khabreelal Media & PR (@khabreelal_news) February 10, 2025
साथ ही 'नो हेलमेट नो फ्यूल' नीति को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोल पंपों पर इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी को एक विशेष टीम बनाने को कहा गया है। यह टीम पेट्रोल पंपों पर जाकर नियमों के अनुपालन की जांच करेगी।
कलेक्ट्रेट परिसर के पास स्थित कोर्ट में रोजाना हजारों लोग आते हैं। इस कड़े फैसले का मकसद सड़क हादसों को रोकना और लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह पहल न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है।