बीजेपी नेता संगीत सोम की चुनाव याचिका पर फैसला सुरक्षित, हाई कोर्ट ने लगाया था 5000 का जुर्माना

 सपा विधायक अतुल प्रधान को मिली हर्जाने की राशि, सरधना सीट से जुड़ा 2022 विधानसभा चुनाव का मामला
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SANGEET SOM
इलाहाबाद हाई कोर्ट में भाजपा नेता संगीत सोम की बहुचर्चित चुनाव याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकलपीठ ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिससे अब सभी की निगाहें कोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई हैं। यह मामला 2022 के विधानसभा चुनाव में मेरठ की सरधना सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक अतुल प्रधान के निर्वाचन को चुनौती देने से जुड़ा है।

 

'टाइपिंग मिस्टेक' पर लगा 5000 का हर्जाना
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने संगीत सोम पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। यह जुर्माना याचिका दाखिल करने में लापरवाही बरतने के एवज में लगाया गया था। सोम ने यह राशि कोर्ट के आदेश पर अतुल प्रधान को अदा की, जिसे उनके अधिवक्ता ने कुछ विरोध के साथ स्वीकार कर लिया। यह जुर्माना अदा करने के बाद ही कोर्ट ने याचिका में संशोधन की अर्जी पर सुनवाई की अनुमति दी।

 

आखिर क्या है पूरा विवाद?
संगीत सोम ने अतुल प्रधान के 2022 विधानसभा चुनाव में सरधना सीट से जीतने के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी। बाद में उन्होंने अपनी याचिका में संशोधन की मांग की। सोम का तर्क था कि याचिका में एक टाइपिंग की गलती हो गई थी, जहां गलती से 'मेरठ' की जगह 'मुजफ्फरनगर' लिख दिया गया था।

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हालांकि, विपक्षी अधिवक्ता ने इस संशोधन अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया कि इसे दाखिल करने में देरी की गई है। इस पर कोर्ट ने याची (संगीत सोम) की लापरवाही मानते हुए उन पर हर्जाना लगा दिया था।

 

अब जब हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो सभी को इस बात का इंतजार है कि कोर्ट इस चुनाव याचिका और उसमें मांगे गए संशोधन पर क्या अहम निर्णय देता है। यह फैसला सरधना की राजनीति और दोनों नेताओं के भविष्य पर भी असर डाल सकता है।

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