बिजनौर में अवैध मिट्टी खनन पर चला DM का चाबुक! रात में निकासी पर पूरी तरह रोक

 नेशनल हाईवे के काम को छोड़कर, शाम 6 से सुबह 6 बजे तक खनन-परिवहन प्रतिबंधित; पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर
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DM BIJNOR
बिजनौर में अवैध मिट्टी खनन और उसके परिवहन पर लगाम कसने के लिए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कड़े और निर्णायक निर्देश जारी किए हैं। अब जिले में रात के समय मिट्टी का खनन और परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह रोक विशेष रूप से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगी, जिसमें केवल नेशनल हाईवे के निर्माण कार्यों को अपवाद रखा गया है।READ ALSO:-सांसद चंद्रशेखर आजाद पर यौन उत्पीड़न का आरोप: राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज, डॉ. रोहिणी घावरी ने शुरू की कानूनी लड़ाई

 

क्यों लिया गया यह फैसला? सुरक्षा और अवैध खनन पर लगाम
प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण कदम रात के अंधेरे में होने वाले दुर्घटनाओं और अवैध खनन के बढ़ते खतरे को देखते हुए उठाया है। रात के समय अवैध खनन से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बल्कि बिना अनुमति के खुदाई और परिवहन से सड़क सुरक्षा को भी खतरा होता है। जिलाधिकारी ने इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, खान अधिकारी और थाना प्रभारियों को सख्त हिदायत दी है।

 


रॉयल्टी शून्य, पर परमिट जरूरी: ऑनलाइन व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता
उत्तर प्रदेश सरकार ने साधारण मिट्टी की रॉयल्टी को शून्य कर दिया है, जिससे वैध खननकर्ताओं को राहत मिली है। हालांकि, रॉयल्टी शून्य होने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी बिना अनुमति के खनन कर सकता है। मिट्टी खनन के लिए अब upminemitra.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। किसान अपने निजी उपयोग के लिए या अन्य व्यक्ति भी इस पोर्टल पर पंजीकरण करके नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

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फिलहाल, जिला प्रशासन की ओर से सभी अनुमतियां मैनुअल तरीके से भी जारी की जा रही हैं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है। इस कदम से उम्मीद है कि जिले में मिट्टी खनन और परिवहन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और वैध हो सकेगी।
SONU

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