बिजनौर में रात में मिट्टी खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, दुर्घटनाओं और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने का बड़ा कदम

 बिजनौर जिले में अवैध मिट्टी खनन और उससे जुड़ी दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम जसजीत कौर ने आदेश जारी करते हुए शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मिट्टी खनन, निकासी और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
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DM BIJNOR
 हालिया fatal हादसे और बढ़ते जनविरोध के बाद जिला प्रशासन ने लिया फैसला, शाम 6 से सुबह 6 बजे तक खनन, भराई और परिवहन पर रोक
बिजनौर: मिट्टी खनन से जुड़ी बढ़ती घटनाओं और हाल ही में हुए एक जानलेवा हादसे के मद्देनज़र बिजनौर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए रात्रि में होने वाले मिट्टी खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।READ ALSO:-बिजनौर डीएम जसजीत कौर ने किया शेरकोट का दौरा: मलिन बस्ती में सुनीं समस्याएं, ब्रश उद्योग को बढ़ावा देने पर चर्चा

 

यह निर्णय नजीबाबाद क्षेत्र में हाल ही में हुई एक दुखद घटना के बाद आया है, जहां मिट्टी खनन में लगे एक वाहन की चपेट में आकर एक युवक की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और रास्ता जाम कर दिया। विभिन्न किसान संगठनों ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए अवैध और अनियंत्रित खनन पर रोक लगाने की मांग की थी।

 

बढ़ते जनविरोध और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए। एसडीएम और सीओ द्वारा की गई जांच में यह सामने आया कि अनियंत्रित मिट्टी खनन से क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ खनन अनुमतियों को भी निरस्त कर दिया।

 

प्रशासन का मानना है कि रात के समय मिट्टी की निकासी और परिवहन से न केवल दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है, बल्कि अवैध खनन की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है, जिन पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण रखना मुश्किल होता है।

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इन्हीं सब पहलुओं पर विचार करते हुए, जिलाधिकारी जसजीत कौर ने शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मिट्टी के खनन, भराई (लोडिंग) और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इस निर्धारित अवधि के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति मिट्टी की निकासी, भराव या परिवहन करते हुए पाया जाता है, तो उसके कृत्य को अवैध खनन माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम को ज़िले में सुरक्षित और वैध खनन practices सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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