बिजनौर डीएम जसजीत कौर का बड़ा कदम: कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश जारी

 10 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी सरकारी, अर्धसरकारी और निजी संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) अनिवार्य
 | 
DM BINOR
बिजनौर। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, बिजनौर की जिलाधिकारी श्रीमती जसजीत कौर ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि ये निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं।READ ALSO:-जिलाधिकारी बिजनौर ने निजी स्कूलों को दिए कड़े निर्देश: पांच साल तक नहीं बदलेगी स्कूल ड्रेस, किताबें बेचने पर भी रोक

 

जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिन भी कार्यालयों या संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे अधिक है, वहां यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - ICC) का गठन अनिवार्य है।

 

सरकारी, निजी और पेशेवर संस्थानों पर लागू होगा नियम:
डीएम द्वारा जारी ये कड़े निर्देश केवल सरकारी कार्यालयों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका दायरा काफी व्यापक है। यह नियम सरकारी, अर्ध-सरकारी (semi-government) और सभी निजी संस्थानों पर समान रूप से लागू होगा। इसके अलावा, यह नियम डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड एकाउंटेंट, इंजीनियर और बैंकर जैसे पेशेवरों के संगठनों और फर्मों पर भी लागू होता है।

 

शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय, कॉलेज, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी इन निर्देशों का पालन करना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों को भी आंतरिक शिकायत समिति का गठन सुनिश्चित करना होगा।

 

नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना:
श्रीमती जसजीत कौर ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का पालन न करने वाले नियोक्ताओं (Employers) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई संस्थान आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं करता है, तो पहली बार नियम का उल्लंघन पाए जाने पर उन पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि वही संस्थान दूसरी बार भी नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो जुर्माने की राशि दोगुनी हो जाएगी।

 

रिपोर्टिंग भी अनिवार्य:
जारी निर्देशों के अनुसार, सभी संबंधित कार्यालयों और संस्थानों को आंतरिक शिकायत समिति के गठन की पूरी जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय को देनी होगी। साथ ही, समिति द्वारा प्राप्त होने वाली शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की नियमित रिपोर्ट भी जिला प्रोबेशन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

 OMEGA

जिलाधिकारी द्वारा उठाए गए इस कदम को कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें उत्पीड़न मुक्त माहौल प्रदान करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी पहल माना जा रहा है। यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों का समय पर और उचित निपटारा हो सके।
SONU

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।