बिजनौर : सपा नेताओं की जानलेवा हमले के मामले में जमानत खारिज, कोर्ट ने पूर्व जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन, रफी सैफी को भेजा जेल

 बिजनौर में जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे समाजवादी पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं को आज कोर्ट ने जेल भेज दिया। 
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बिजनौर में जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे समाजवादी पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं को आज कोर्ट ने जेल भेज दिया। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश शांतनु त्यागी ने पूर्व सपा जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति रफी सैफी की जमानत याचिका खारिज कर दी। READ ALSO:-मेरठ : चोरों ने 15 लाख की कीमत के 400 कबूतर चुराए, बगल की छत से सीढ़ी लगा कर कारोबारी के घर में घुसे

 

मामला 29 सितंबर 2020 का है, जब थाना शहर कोतवाली के गांव रसीदपुर गढ़ी निवासी छतर सिंह दोपहर करीब 3:45 बजे अपने साथी के साथ स्कूटी से गंगोड़ा जा रहे थे। रेलवे फाटक के पास राशिद हुसैन, कपिल गुर्जर, रफी सैफी और मनोज ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर छतर सिंह पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छतर सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 

 

कोर्ट ने मामले के सभी छह आरोपियों को 22 अगस्त 2022 को तलब किया था। लेकिन राशिद हुसैन और रफी सैफी समेत कुछ आरोपी बार-बार नोटिस के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। 

 

आज दोनों नेता अदालत में पेश हुए और जमानत याचिका दायर की, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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