बागपत : BJP नेता के बेटे की 3 करोड़ की संपत्ति सीज, गैंग्स्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
बागपत पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष जयकरण सिंह के बेटे विनोद की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। विनोद के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन के कुल 13 मामले दर्ज हैं।
Feb 5, 2025, 19:04 IST
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मंगलवार को भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जयकरण के बेटे विनोद का करीब तीन करोड़ रुपये कीमत का मकान गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया। बागपत सीओ हरीश भदौरिया को इसका प्रशासक नियुक्त किया गया। विनोद पर अपने रिश्तेदारों व अन्य लोगों के साथ मिलकर जमीन दिलाने के नाम पर भोले-भाले लोगों से धोखाधड़ी व धन हड़पने का आरोप है।READ ALSO:-Delhi-Dehradun एक्सप्रेसवे पर इतने किलोमीटर तक नहीं देना होगा टोल, ऐसे बचेंगे टोल के पैसे
गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी का केस दर्ज
पुलिस के मुताबिक, गांव अहेड़ा निवासी विनोद वर्तमान में कोर्ट रोड आदर्श कॉलोनी बागपत में परिवार के साथ रहता है। वर्ष 2023-24 में उसके खिलाफ धोखाधड़ी, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी आदि धाराओं में 13 मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट के तहत 31 जुलाई 2024 को कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी ने दर्ज कराया था।
पुलिस के मुताबिक, गांव अहेड़ा निवासी विनोद वर्तमान में कोर्ट रोड आदर्श कॉलोनी बागपत में परिवार के साथ रहता है। वर्ष 2023-24 में उसके खिलाफ धोखाधड़ी, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी आदि धाराओं में 13 मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट के तहत 31 जुलाई 2024 को कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी ने दर्ज कराया था।
मकान को सील कर दिया गया
आरोपियों में विनोद, उसके पिता जयकरण, भाई मनोज व अजय के अलावा ज्वालापुर (हरिद्वार) निवासी अंकुर कुमार व संजय शामिल हैं। मंगलवार को बागपत एसडीएम अविनाश त्रिपाठी और सीओ हरीश भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस ने डीएम के निर्देश पर आरोपी विनोद के दो मंजिला आवासीय मकान को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त कर लिया। मकान की कीमत करीब तीन करोड़ रुपये आंकी गई। मकान को सील कर दिया गया। इसकी कीमत करीब तीन करोड़ रुपये है। इस संबंध में सार्वजनिक घोषणा भी की गई। प्रशासन का मानना है कि मकान का निर्माण आपराधिक कृत्यों और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होकर अनुचित साधनों से अर्जित धन से किया गया है। आरोपी ने दूसरे राज्यों के लोगों से भी ठगी की
आरोपियों में विनोद, उसके पिता जयकरण, भाई मनोज व अजय के अलावा ज्वालापुर (हरिद्वार) निवासी अंकुर कुमार व संजय शामिल हैं। मंगलवार को बागपत एसडीएम अविनाश त्रिपाठी और सीओ हरीश भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस ने डीएम के निर्देश पर आरोपी विनोद के दो मंजिला आवासीय मकान को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त कर लिया। मकान की कीमत करीब तीन करोड़ रुपये आंकी गई। मकान को सील कर दिया गया। इसकी कीमत करीब तीन करोड़ रुपये है। इस संबंध में सार्वजनिक घोषणा भी की गई। प्रशासन का मानना है कि मकान का निर्माण आपराधिक कृत्यों और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होकर अनुचित साधनों से अर्जित धन से किया गया है। आरोपी ने दूसरे राज्यों के लोगों से भी ठगी की
पुलिस का कहना है कि आरोपी विनोद ने अपने रिश्तेदारों व अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर ब्रजलाल टेलर निवासी गांव पलड़ी जिला सीकर (राजस्थान), प्रकाश चंद निवासी सेक्टर 78 नोएडा, हरपाल निवासी पश्चिमी दिल्ली, मनवीर निवासी गांव डालमपुर (मेरठ), सफी मोहम्मद निवासी अलीगढ़, बलराम कौशिक निवासी सोनीपत, राजीव कुमार निवासी परतापुर मेरठ, कंवल कुमार मलिक निवासी द्वारका दिल्ली, अमित कुमार निवासी शामली आदि से जमीन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये ठगे हैं।
एडिशनल एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विनोद एक बड़े गिरोह का हिस्सा है, जो लोगों के साथ धोखाधड़ी व गबन करता है। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के खिलाफ पहले भी कई बार कार्रवाई हो चुकी है। अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस की यह कार्रवाई अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के खिलाफ की गई है।
