आगरा में रिश्तों का शर्मनाक अंत: ससुर पर बहू के यौन उत्पीड़न का आरोप, शारीरिक संबंध बनाने को दिया ₹40 हज़ार का ऑफर!
हद तो तब हुई जब पति ने कहा- 'पापा के मन की कर दो'; बहू ने वीडियो और चैट सबूत के साथ दर्ज कराई FIR
Updated: Jun 27, 2025, 19:53 IST
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आगरा। ताजनगरी आगरा में रिश्तों की पवित्रता को तार-तार कर देने वाला एक बेहद ही चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने ससुर पर लगातार यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और शारीरिक संबंध बनाने के लिए ₹40,000 का लालच देने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़िता ने अपने पति पर भी इस घिनौनी हरकत में ससुर का साथ देने और पूरे मामले पर आपराधिक चुप्पी साधने का गंभीर इल्जाम लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।READ ALSO:-🐘💥अहमदाबाद: जगन्नाथ रथ यात्रा में डीजे की धुन पर बिदका हाथी, 100 मीटर तक मचाई 'तोड़-फोड़', थम गईं भक्तों की सांसें! देखें वीडियो
शादी के बाद से ही ससुर की गंदी नीयत, पति ने भी दिया धोखा
पीड़ित महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उनकी शादी 8 फरवरी 2019 को एक जैन परिवार में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही नेहरु इन्क्लेव, शमशाबाद रोड पर रहने वाले उनके ससुर की नीयत उन पर खराब होने लगी। महिला का आरोप है कि उनके ससुर अक्सर बिना बताए उनके कमरे में घुस आते थे और उनसे अश्लील बातें करते थे।
पीड़ित महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उनकी शादी 8 फरवरी 2019 को एक जैन परिवार में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही नेहरु इन्क्लेव, शमशाबाद रोड पर रहने वाले उनके ससुर की नीयत उन पर खराब होने लगी। महिला का आरोप है कि उनके ससुर अक्सर बिना बताए उनके कमरे में घुस आते थे और उनसे अश्लील बातें करते थे।
महिला ने कई बार अपने पति से इस बारे में शिकायत की, लेकिन उन्हें पति से कोई मदद नहीं मिली। पति कथित तौर पर महिला से कहते थे कि उनके पिता वृद्ध हैं और उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए ससुर जैसा कहें वैसा ही करें। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब महिला पति की बात नहीं मानती थी, तो पति कथित तौर पर उसे गालियां देता, मारपीट करता और उसके चरित्र पर झूठे आरोप भी लगाता था, जिससे उसका मानसिक उत्पीड़न होता रहा।
मायके में भी नहीं छोड़ा पीछा, वीडियो बना पुख्ता सबूत
उत्पीड़न से तंग आकर 10 जून 2025 को पीड़िता ने एक बार फिर पति से शिकायत की कि ससुर ने आज तो सारी हदें पार कर दी हैं। इस पर पति ने कथित तौर पर कहा, “तुम उनके मन की कर दो, मेरी भी यही इच्छा है।” पति की इस बात से आहत होकर महिला अपने मायके चली गईं, यह सोचकर कि शायद वहां उसे राहत मिलेगी।
उत्पीड़न से तंग आकर 10 जून 2025 को पीड़िता ने एक बार फिर पति से शिकायत की कि ससुर ने आज तो सारी हदें पार कर दी हैं। इस पर पति ने कथित तौर पर कहा, “तुम उनके मन की कर दो, मेरी भी यही इच्छा है।” पति की इस बात से आहत होकर महिला अपने मायके चली गईं, यह सोचकर कि शायद वहां उसे राहत मिलेगी।
लेकिन, ससुर ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 12 जून 2025 को दोपहर करीब 2 बजे, उनके ससुर उनके मायके पहुँच गए। जब महिला की मां चाय बनाने के लिए बाहर गईं, तो ससुर कथित तौर पर बहू के पास बेड पर बैठ गए और बुरी नीयत से उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहने लगे। इस भयावह स्थिति में भी महिला ने हिम्मत नहीं हारी और अपने मोबाइल से इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब उनके पास एक पुख्ता सबूत है।
व्हाट्सएप पर कबूलनामा और जान से मारने की धमकी
इस घटना के बाद पीड़िता ने अपने पति, सास और अन्य रिश्तेदारों से फोन पर संपर्क कर शिकायत की, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। महिला का आरोप है कि अब उनके पति और ससुर उन्हें गंदी गालियां दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उनके ससुर ने व्हाट्सएप चैट के ज़रिए अपनी गलती स्वीकार की है और उन्हें ₹40,000 देकर शारीरिक संबंध बनाने का लालच भी दिया है, जिसके स्क्रीनशॉट भी पीड़िता के पास मौजूद हैं।
इस घटना के बाद पीड़िता ने अपने पति, सास और अन्य रिश्तेदारों से फोन पर संपर्क कर शिकायत की, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। महिला का आरोप है कि अब उनके पति और ससुर उन्हें गंदी गालियां दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उनके ससुर ने व्हाट्सएप चैट के ज़रिए अपनी गलती स्वीकार की है और उन्हें ₹40,000 देकर शारीरिक संबंध बनाने का लालच भी दिया है, जिसके स्क्रीनशॉट भी पीड़िता के पास मौजूद हैं।
इन सब घटनाओं से तंग आकर पीड़िता ने थाना कोतवाली में लिखित शिकायत दी है और पुलिस से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस गंभीर मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 115(2) (धमकी), 351(2) (आपराधिक बल का प्रयोग), और 352 (हमला) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। यह मामला रिश्तों की जटिलताओं और महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को एक बार फिर सामने लाता है। पुलिस अब गहनता से पड़ताल कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़िता को न्याय मिल सके।
