बहू ने प्रेमी की मदद से सांप से कटवाकर सास को मार डाला, कोर्ट ने कहा- यह अनोखा और घिनौना अपराध, नहीं मिलेगी जमानत

एक फौजी की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पहले तकिए से मुंह दबाकर सास को मार डाला, फिर उसके पास जहरीला सांप छोड़ दिया। कोशिश यह थी कि मौत का कारण सांप का डसना साबित किया जा सके।

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सास की हत्या की आरोपी बहु के प्रेमी की जमानत याचिका सुप्रीम काेर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वारदात को अंजाम देने के लिए जहरीले सांप का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करना बेहद घिनौना अपराध है, यह कोई सामान्य बात नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए एक बेहद घिनौना और नया तरीका अपनाया है, इसीलिए आरोपी जमानत का हकदार नहीं है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोली की बेंच में हुई।

 

राजस्थान के झुंझुनू जिले का है यह मामला

जानकारी के मुताबिक यह दिल को झकझोर देने वाला केस राजस्थान के झुंझुनू जिले के सागवा गांव का है। यहां रहने वाली अल्पना की शादी सचिन से हुई थी। सचिन आर्मी में है और उस वक्त उसकी पोस्टिंग असम में थी। अल्पना अपनी सास सुबोध और ससुर के साथ सागवा में ही रहती थी। बताया जा रहा है कि अल्पना के मनीष मीणा नाम के एक शख्स से शादी से पहले से प्रेम संबंध थे, जो उसने शादी के बाद भी जारी रखे। Read Also : SC ने पूछा : क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ केंद्रीय मंत्री का बेटा, क्या हत्या के अन्य आरोपियों को भी नोटिस देकर बुलाते हो

 

अल्पना और मनीष रोजाना घंटों फोन पर और वीडियो काॅल पर बात करते थे। आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने अल्पना की सास सुबोध से इस बारे में शिकायत की, सास ने उसे समझाया तो वह नहीं मानी। इस पर सास सुबोध ने बेटे सचिन से अल्पना के इस अफेयर की शिकायत करने की धमकी दी। इस धमकी से नाराज अल्पना ने प्रेमी मनीष के साथ मिलकर सास सुबोध की हत्या करने की योजना बनाई। 

 

पहले तकिये से गला दबाया, फिर कमरे में छोड़ा जहरीला सांप

फिर प्लान के अनुसार मनीष ने किसी सपेरे से एक जहरीला सांप खरीदा और सांप लेकर घटना वाली रात (2 जून 2018 की ) चुपचाप अल्पना की शह पर वह उसके घर आ गया। अल्पना ने सासा को नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया इसके बाद प्रेमी मनीष के साथ मिलकर तकिये से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद सांप वाला बैग खोलकर कमरे में रख दिया। सुबह सुबोध अपने कमरे में मिली, जब परिजन उन्हें अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने बताया कि सर्पदंश से सुबोध की मौत हुई है।

 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा

अगले दिन अल्पना ने सपेरे को घर बुलाया। सपेरे ने अल्पना की सास सुबोध के कमरे से जहरीला सांप बरामद किया। इससे अल्पना यह साबित करने में कामयाब रही कि सुबोध के कमरे में जहरीला सांप था और उसी के काटने से उसकी मौत हुई है। पुलिस भी यही मानकर चल रही थी, लेकिन सुबोध की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस हैरान रह गई। पाेस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया। रिपोर्ट में यह भी था कि सांप का जहर भी सुबोध की बॉडी में मिला है, लेकिन उससे पहले ही दम घुटने के कारण सुबोध की मौत हो गई थी। 

 

कॉल डिटेल से पकड़ी गई अल्पना

इसके बाद झुंझुनूं पुलिस ने अल्पना की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि वारदात वाले दिन अल्पना और मनीष की 100 से ज्यादा बार फोन पर बातचीत हुई थी। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की तो पता चला कि अल्पना दिनभर प्रेमी से बात करती रहती थी। वहीं सास ने सुबोध ने भी उसे प्रेमी के साथ घूमते हुए देख लिया था। पुलिस की जांच में भी सामने आया कि दोनों लंबे समय से एक-दूसरे से फोन पर संपर्क में थे। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अल्पना जांगिड़, मनीष मीणा और मनीष के दोस्त कृष्ण कुमार गिरफ्तार कर लिया।

 

जिस सपेरे से सांप खरीदा वही बना गवाह

सख्ती से पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को पूरी कहानी बताई और उस सपेरे का भी पता दिया जिससे उन्होंने सांप खरीदा था। जिसे बाद में इस केस का गवाह बनाया गया। सपेरे ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि अल्पना के प्रेमी के कहने पर उसने सांप की व्यवस्था की थी। अल्पना जयपुर, मनीष मीणा और सहयोगी खेतड़ी जेल में हैं। 

 

मनीष के वकील का तर्क

उधर इस मामले में आरोपी मनीष के वकील ने CJI की अगुआई वाली बेंच के सामने दलील देते हुए कहा कि मनीष तो क्राइम सीन पर मौजूद ही नहीं था, ऐसे में उसे साजिश का हिस्सा कैसे माना जा सकता है? वकील ने यह भी तर्क दिया कि किसी के कमरे में सांप को छोड़ने का मतलब यह नहीं कि सांप को पता है कि उसे किसे काटना है। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जांच ही नहीं की।मनीष एक साल से ज्यादा वक्त से जेल मे है, ऐसे में उसे जमानत दी जानी चाहिए।

 

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए कहा कि जहरीले सांप का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर हत्या करना बेहद गंभीर अपराध है। आप कथित तौर पर इस साजिश का हिस्सा थे और सपेरे के जरिए आपने हत्या में इस्तेमाल हथियार 'सर्प' की व्यवस्था की। आप इस स्टेज में जमानत के हकदार नहीं हैं।

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